प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की तीसरी किस्त आज से जारी होनी शुरू हो जाएगी. यह इस साल की अंतिम किस्त होगी. अब तक देश के 6 करोड़ 15 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में पहली और दूसरी किस्त के 2-2 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं. स्कीम की शुरुआत 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के गोरखपुर से की थी. उसी दिन पहली किस्त भेजी गई थी, जबकि मार्च में दूसरी किस्त जानी शुरू हुई लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद गति धीमी हो गई थी. इस स्कीम के तहत सीधे किसानों के अकाउंट में 87 हजार करोड़ रुपये भेजे जा रहे हैं.
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस समय सिर्फ 5.58 करोड़ किसानों को पहली और 3.41 करोड़ को दूसरी बार पैसा मिला है. जबकि देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं. राज्य सरकार के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ज्यादातर किसान मोदी सरकार की इस स्कीम से अभी वंचित हैं. कई राज्यों में किसानों को राजनीतिक वजहों से अभी तक पैसा नहीं मिल सका है. दोनों सरकारों ने अपने यहां के किसानों के नाम केंद्र सरकार को नहीं भेजे. जबकि केंद्र सरकार पैसे देने को तैयार बैठी है.
लोकसभा चुनाव से पहले जब यह स्कीम शुरू हुई थी तो इसके लिए सिर्फ लघु एवं सीमांत किसान योग्य थे. लेकिन चुनाव बाद सरकार ने इसे बढ़ाकर सभी 14.5 करोड़ किसानों के लिए लागू कर दिया. इसलिए इसका साल भर का बजट 75 हजार करोड़ से आगे बढ़ गया. मोदी सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम के तहत सालाना 6-6 हजार रुपये पाने से किसानों की स्थिति बेहतर होगी. छोटे किसान खेती के लिए कर्ज लेने पर मजबूर नहीं होंगे और उनकी आय बढ़ेगी.
कुछ किसानों पर शर्त लागू
केंद्र सरकार ने सभी किसानों के लिए स्कीम लागू कर दी है फिर भी कुछ शर्तें लागू हैं.
>>एमपी, एमएलए, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा, भले ही वो किसानी भी करते हों.>>केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.
>>पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
>>पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे.
>>हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.
अगर आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है तो कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाइए. लेखपाल से संपर्क करिए. वह वेरीफिकेशन करेगा कि आप किसान हैं या नहीं? सभी ब्लाकों पर भी एंट्री हो रही है. इसके लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा.
अगर आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं और कोई अधिकारी आपका नाम इसमें शामिल नहीं कर रहा है तो सबसे पहले अपने राज्य के जन सुनवाई पोर्टल पर उसकी शिकायत करें. वहां से भी सुनवाई न हो तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के किसान हेल्प डेस्क (PM-KISAN Help Desk) को ई-मेल Email (pmkisan-ict@gov.in) करें.
वहां से भी न बात बने तो इस सेल के नंबर 011-23381092 (Direct HelpLine) पर फोन करके अपनी समस्या बता दें. इसके लिए कृषि मंत्रालय के किसान कल्याण सेक्शन के फोन नंबर 011-23382401 पर भी संपर्क किया जा सकता है.