ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए सरकार नियमों को लगातार आसान बनाती जा रही है. 1 अक्टूबर 2019 से देश भर में बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) एक जैसे होंगे. मतलब साफ है कि हर राज्य में अब डीएल और आरसी का कलर एक जैसा ही होगा और उनमें जानकारियां एक समान जगह पर ही होंगी. आइए जानें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का आसान तरीका…
(1) ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है. अगर आप लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं और आरटीओ के चक्कर काटने से बचना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आवदेन कर सकते हैं. शुरू में आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा.
(2) लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस 200 रुपये है. अगर आपने अभी तक एकबार भी लाइसेंस नहीं बनवाया है तो पहले लर्निंग बनवाना होगा. लर्निंग के बाद ही परमानेंट लाइसेंस बनता है. उम्र सीमा कम से कम 18 साल है.
(3) लर्निंग लाइसेंस बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया काफी आसान है. राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आप एप्लाई कर सकते हैं. https://parivahan.gov.in/sarathiservice10/stateSelection.do पर जाएं. यहां राज्यों की सूची दी गई है. सबसे पहले अपना राज्य चुनें. राज्य के चुनाव के बाद लर्नर के लिए ऑप्शन होता है. वहां क्लिक करने पर पूरा फॉर्म खुलता है. फॉर्म भरने के बाद एक नंबर जेनरेट होगा, जिसे सेव कर लें. यहां आपको उम्र प्रमाण पत्र, एड्रैस प्रूफ, आईडी प्रूफ अटैच करना होता है.
(4) इस प्रक्रिया के बाद अपना फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होगा. फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कराना होगा. स्लॉट का चुनाव करने के दौरान फीस भरनी होती है. इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर एक मैसेज आएगा, जिसे सेव करना है.
(5) फीस जमा करने के बाद स्लॉट के हिसाब से RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा. यह टेस्ट ऑनलाइन होता है और इसमें यातायात के नियमों तथा यातायात चिह्नों के बारे में पूछा जाता है. एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं. सही उत्तर पर क्लिक करने पर दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर उभर आता है. इसमें साथ ही यह भी पता चलता रहता है कि आपका जवाब सही है या गलत.जैसे-जैसे आप सवालों के जवाब देते जाएंगे, उनके सही या गलत उत्तर के बारे में भी सूचना मिलती रहेगी और टेस्ट पूरा करते ही आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आप पास या फेल.
(6) टेस्ट में पास हो जाने पर 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन मिल जाएगा. इसकी बैधता 6 महीने की होती है. 6 महीने के दौरान आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा. लर्निंग लाइसेंस मिलने के 1 महीने के बाद से लेकर 6 महीने के बीच आपको दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करके आपको अपने वाहन के साथ आरटीओ ऑफिस आकर ड्राविंग का टेस्ट देना होता है. दूसरी बार टेस्ट पास करने पर परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है.