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अब हलाला और बहुविवाह पर लगेगी रोक, लागू हुआ UCC, यहां समझे क्या-क्या हुए बदलाव

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देहरादून – उत्तराखंड में आज यानी सोमवार से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो गया है। इसके साथ राज्य में कई तरह के बदलाव भी हुए हैं। जिसमें में अब शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्या हो गया है। इसके अलावा इस कानून में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। मुस्लिम समाज भी इस नियम के दायरे में आएंगे। बता दें कि, 27 जनवरी, 2025 से उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फ़ैसले की विपक्षी पार्टियां और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी किया है। तो चलिए जानते हैं यूसीसी में और किस तरह के बदलाव किए गए हैं।

1- शादी के लिए अनिवार्य होगा रजिस्ट्रेशन

यूसीसी के लागू होते ही सभी विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। इस दिन से हुए सभी विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। विवाह का पंजीकरण 6 महीने के भीतर कराना अनिवार्य होगा। लोगों को अपने विवाह को ऑनलाइन पंजीकृत करने में मदद करने के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं।

2- लिन-इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिन-इन रिलेशन में रहने के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। इन रिश्ते में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रार के सामने संबंध की घोषणा करनी होगी, अगर वे संबंध खत्म करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी। लिव- इन से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशन टूटने पर महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकेगी। बिना सूचना दिए एक महीने से ज्यादा लिव इन में रहने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

3- बेटा-बेटी दोनों होंगे संपत्ति में बराबर के हकदार

इसके तहत संपत्ति के अधिकार में बच्चों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा, यानी प्राकृतिक संबंधों के आधार पर जन्मे, सहायक विधियों द्वारा जन्मे या लिव इन आदि संबंधों द्वारा जन्मे बच्चों का भी संपत्ति में बराबर अधिकार माना जाएगा।