नई दिल्ली – दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ की थी. इस पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में भी सिसोदिया ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.
स्पेशल जज एमके नागपाल ने 24 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को जज ने आदेश पढ़ते वक़्त सिर्फ एक शब्द बोला डिसमिस. फैसले की वजह के लिए कोर्ट के लिखित आदेश का इतंज़ार करना होगा.
मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. उनकी जगह दिल्ली में आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है.