राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 और बिल के खिलाफ 84 वोट पड़े हैं. इस बिल के पास होने के बाद तीन तलाक की प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी.
तीन तलाक बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है. राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 और बिल के खिलाफ 84 वोट पड़े हैं. इस बिल के पास होने के बाद तीन तलाक की प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगी. हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि अब ट्रिपल तलाक देने के मामले में किसी आरोपी को कितनी सजा मिलने का प्रावधान किया गया है?
तीन तलाक बिल का पूरा नाम मुस्लिम महिला (महिला अधिकार संरक्षण कानून) बिल, 2019 है. इस बिल के कानून बन जाने के बाद मौखिक, लिखित और अन्य सभी माध्यमों में तीन तलाक देना अपराध घोषित हो चुका है. ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है तो यह जुर्म होगा और ऐसे में उसके खिलाफ इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी.
तीन तलाक देने पर होगी 3 साल की जेल और जुर्माना तीन तलाक बिल में तीन तलाक देने पर किसी शख्स के खिलाफ 3 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है. इसके साथ ही उस शख्स पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. ट्रिपल तलाक के मामले में जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा.
अगर किसी महिला को ट्रिपल तलाक दिया जाता है तो वह अपने पति से मुआवजे की मांग कर सकती है. हालांकि इन मामलों में किसी निश्चित राशि को मुआवजे के तौर पर तय नहीं किया गया है और पीड़ित महिला को कितना मुआवजा देना है, इसे मजिस्ट्रेट सुनवाई के बाद तय करेंगे.
इस बिल में कहा गया है कि पीड़िता को नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग कर सकती है. साथ ही बच्चे किस के पास रहेंगे इसका फैसला भी मजिस्ट्रेट सुनवाई के बाद करेंगे.