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CG विधानसभा बजट सत्र – पेपर लीक माफिया की अब खैर नहीं, नकलचियों को 10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना, लागू हो गया मोदी सरकार का कड़ा कानून

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रायपुर – छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली और गड़बड़ी को रोकने के लिए एक बेहद सख्त विधेयक पारित कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ में व्यापम, पीएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा में नकल करना या पेपर लीक करना भारी पड़ेगा। इस नए कानून के तहत न सिर्फ परीक्षार्थियों बल्कि परीक्षा कराने वाली एजेंसियों और नकल माफियाओं के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, इस बिल में अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन तय की गई है। अगर कोई छात्र परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका रिजल्ट तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। उसे 1 से 3 साल तक के लिए किसी भी सरकारी परीक्षा में शामिल होने से बैन (Ban) किया जा सकता है। राहत की बात यह है कि यह बैन स्थायी नहीं होगा> तय अवधि पूरी होने के बाद अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे।

विधेयक में सबसे कठोर प्रावधान उन लोगों के लिए हैं जो पेपर लीक, अवैध प्रवेश या रिकॉर्ड में छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में दोषियों को 3 से 10 साल तक की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। इसके साथ ही 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। परीक्षा की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य छोटे उल्लंघनों पर भी 1 से 5 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

गौरतलब है कि अब सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, बल्कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं और एजेंसियां भी जवाबदेह होंगी। यदि कोई एजेंसी या संस्था गड़बड़ी में दोषी पाई जाती है, तो: उस पर 1 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। कम से कम 3 साल तक परीक्षा कराने से प्रतिबंधित (Ban) कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा रद्द होने की स्थिति में होने वाले पूरे खर्च की वसूली भी दोषी एजेंसी से ही की जाएगी।

दरअसल, छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यह कानून मील का पत्थर साबित हो सकता है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।