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हाईकोर्ट ने मेडिकल में NRI कोटा खत्म करने की याचिका को खारिज किया, याचिकाकर्ता की जमा राशि भी जब्त

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल एडमिशन में एनआरआई (NRI) कोटा खत्म करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे जनहित की बजाय निजी हित से जुड़ा पाया और याचिकाकर्ता की जमा राशि भी जब्त करने के आदेश दिए।

बिलासपुर – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल प्रवेश नियम 2025 में एनआरआई कोटा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि यह याचिका जनहित याचिका की आड़ में याचिकाकर्ता के निजी हित को बढ़ावा देने के लिए दायर की गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमा अमानत राशि जब्त करने का आदेश भी दिया।

रायपुर निवासी समाजसेवी ने दाखिल की थी याचिका

यह याचिका रायपुर (Raipur) के एक समाजसेवी की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित मेडिकल प्रवेश नियम 2025 में एनआरआई कोटा को असंवैधानिक बताया और इसे समाप्त करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके परिवार और रिश्तेदारों के बच्चे नीट परीक्षा के जरिए मेडिकल, डेंटल और फिजियोथेरेपी कोर्स में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एनआरआई कोटा के चलते मेरिट के छात्रों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

हाईकोर्ट का दो टूक फैसला

बिलासपुर हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने इस याचिका को व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए इस्तेमाल किया है, न कि किसी व्यापक जनहित को लेकर।

कोर्ट ने यह भी कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में पहले से ही मेरिट का ध्यान रखा जाता है और एनआरआई कोटा का प्रावधान देशभर में मौजूद है। ऐसे में इसे असंवैधानिक ठहराना उचित नहीं है।