नई दिल्ली – चुनाव के बाद ईवीएम (EVM) के सत्यापन करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा है. चुनाव आयोग से चुनाव के बाद EVM की जली हुई मैमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को लेकर प्रक्रिया की भी जानकारी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग बताए कि इस मुद्दे पर क्या SOP है. कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि फिलहाल EVM से कोई डेटा डिलीट न करें. ना ही कोई डेटा रीलोड करें.
अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है, तो इंजीनियर दे सकता है
CJI संजीव खन्ना ने कहा, यह विरोधात्मक नहीं है. अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि छेड़छाड़ नहीं हुई है.तीन मार्च से शुरू हफ्ते में इस पर सुनवाई होगी. याचिका में मांग की गई है कि EVM की जली हुई मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को इंजीनियर से सत्यापित किया जाए कि EVM से छेड़छाड़ नहीं हुई है.
EVM के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली
बता दें कि परिणामों पर संदेह की स्थिति में EVM के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर CJI संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की . एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ( ADR), हरियाणा कांग्रेस के नेता सर्व मित्तर, करण सिंह दलाल और द्वारा दायर याचिकाओं में EVM के घटकों की मूल जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए नीति बनाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल की याचिका को खारिज कर दिया.