नई दिल्ली – संसद पर कलर स्प्रे से हमला करने वाले चारों आरोपियों को अदालत ने सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 15 दिन की रिमांड की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से सात दिन की रिमांड मंजूर की गई। साथ ही कहा गया कि रिमांड को जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तार किए गए चार लोगों पर आतंकवाद का आरोप लगाया है। कहा गया है कि चारों ने डर पैदा करने की कोशिश की।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा आतंकवाद-रोधी कानून यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार को, सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गए और ‘केन’ के जरिये पीले रंग का धुआं फैला दिया। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया।
इस घटना के कुछ देर बाद ही पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली ‘केन’ लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। सदन में कूदने वाले दोनों व्यक्तियों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी। के रूप में हुई है। संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए दो लोगों की पहचान हरियाणा के जींद जिले के गांव घासो खुर्द की निवासी नीलम (42) और लातूर (महाराष्ट्र) के निवासी अमोल शिंदे (25) के रूप में हुई है।
बता दें कि लोकसभा में घुसने वाले दोनों लोगों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन के रूप में हुई है। सागर ने बीजेपी से मैसूर के लोकसभा सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर लोकसभा में एंट्री की थी। वहीं संसद के बाहर से पकड़े गए लोगों की पहचान नीलम देवी और अमोल शिंदे के रूप में हुई है। पांचवे आरोपी का नाम विशाल है जिसे पकड़ा गया है। चारों आरोपी गुरुग्राम में इसी के घर रुके थे।
अब तक मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा ललित झा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चारों आरोपियों के फोन भी पुलिस को रिकवर करने हैं। लोकसभा के अंदर और संसद के बाहर जिस स्प्रे को फेंका गया था, वह कहां से खरीदा गया उसकी जानकारी भी अभी पुलिस को जुटानी है।