नई दिल्ली – कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है. गांधी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ”आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती ही है. मुझे क्या करना है, उसे लेकर मेरे मन में स्पष्टता है.” उन्होंने लोगों को उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया.
इससे पहले गांधी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भारत की अवधारणा की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे. उन्होंने ट्वीट किया, ”चाहे कुछ भी जाए, मेरा कर्तव्य वही रहेगा. भारत की अवधारणा की रक्षा करना.” उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया.
शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया. उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी. गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
राहुल पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद बोले खरगे : यह संविधान की और लोकतंत्र की जीत है
मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को कहा कि यह संविधान की और लोकतंत्र की जीत है तथा यह उम्मीद अभी बाकी है कि न्याय मिल सकता है.
खरगे ने यहां संवाददाताओं से कहा ”आज खुशी का, बड़ा दिन है. यह सिर्फ राहुल गांधी की ही जीत नहीं है. यह संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, यह वायनाड के लोगों और मतदाताओं की जीत है और भारत की जनता की जीत है. सत्यमेव जयते.” कांग्रेस अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा ”हम फैसले का स्वागत करते हैं. अभी संविधान जिंदा है. न्याय मिल सकता है और यह उम्मीद अभी बाकी है.” खरगे ने कहा ”राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराने में 24 घंटे लगे. अब देखते हैं कि उनकी सदस्यता बहाल करने में कितने घंटे लगेंगे. हम लोकसभा अध्यक्ष के आदेश का इंतजार करेंगे.”
राहुल की दोषसिद्धि पर न्यायालय की रोक से न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा मजबूत होगा: केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय की ओर से लगाई गई रोक का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि इससे लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत होगा. उच्चतम न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी.
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, ”मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ मानहानि के अनुचित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत करता हूं. यह भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली में लोगों के विश्वास को मजबूत करता है. उन्हें और वायनाड के लोगों को बधाई.”