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क्या आपने भी कराई है बैंक में FD…? तो जान लें बात हमेशा रहेंगे फायदे में…

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कोई भी व्यक्ति बैंक में फिक्सड डिपॉजिट (Fixed Deposit) करा सकता है, जिसकी अवधि 7 दिनों से लेकर 10 साल तक के लिए होती है. जनिए इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें…

नई दिल्ली – इस समय प्राइवेट से लेकर सरकारी तक लगभग सभी बैंकों ने फिक्सड डिपॉजिट (Bank FD) यानी FD पर ब्याज दरों बंपर बढ़ोतरी की है. कई बैंक तो ऐसे हैं जिन्होंने एक ही महीने में दो बार FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है. लोगों का सबसे पसंदीदा निवेश विकल्प भी FD ही होता है. बचत करने के लिए यह तरीका हर उम्र के लोगों को पसंद आता है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि दूसरे स्कीम्स के मुकाबले यह सुरक्षित और सबसे कम जोखिम वाला होता है. छोटी से लेकर लंबी अवधि के लिए भी इसमें निवेश किया जा सकता है.

आज हम आपको एफडी जुड़े नियमों, टैक्स समेत कई जानाकरियां देने जा रहा, जिसे ध्यान में रखते हुए आप आसानी से इस सेविंग स्कीम का बेहतर लाभ ले सकते हैं…

दो तरह की होती है FD

आमतौर पर FD दो तरह की होती है. पहली क्युमुलेटिव एफडी और दूसरी नॉन क्युमुलेटिव एफडी होता है. इसमें तिमाही और सालाना आधार पर ब्याज मिलता है. हालांकि, आप रेगुलर इंटरवल पर भी ब्याज का लाभ ले सकते हैं.

एफडी में निवेश के ये हैं फायदे

>> फिक्सड डिपॉजिट को सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है.

>> इसमें जमा किए गए मूल धन पर कोई जोखिम नहीं होता. साथ में आपको एक तय अवधि में रिटर्न भी मिल सकता है.

>> इसमें निवेश किया गया मूल धन इसलिए सुरक्षित रहता है क्योंकि एफडी पर बाजार में उतार चढ़ाव का कोई सीधा असर नहीं पड़ता है.

>> इस स्कीम में निवेशक मासिक तौर पर ब्याज का लाभ ले सकते हैं.

फिक्सड डिपॉजिट पर 0 से 30 फीसदी तक टैक्स कटता है. यह निवेशक के इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर कटता है. अगर आप एक साल में 10,000 रुपये से अधिक कमाते हैं तो अपने ​एफ​डी पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होगा. हालांकि, इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड का कॉपी जमा करना होगा. अगर पैन कार्ड नहीं जमा किया जाता है तो इस पर 20 फीसदी टीडीएस कट किया जाता है. अगर निवेशक टैक्स कटौती से बचना चाहता है तो इसके लिए उन्हें अपने बैंक को फॉर्म 15A सबमिट करना चाहिए. यह उन लोगों के लिए लागू होता है जो किसी इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आता है. टैक्स ​कटौती से बचने के लिए वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 15H जमा करना चाहिए.