सुनील खोब्रागढे (विशेष प्रतिनिधि )
बालाघाट- शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तधर्गत 2009 के अन्तशर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तार्गत नि:शुल्कं और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं वंाचित समूह के बच्चोंे को शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्य ता प्राप्तध अशासकीय स्कू।लों में ऑनलाइन नि:शुल्का प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 10 जून 2021 से प्रारंभ की गई है और प्रवेश के लिए आनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है। इस प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन प्राप्तप कर सीटों का आबंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यनम से किया जा रहा है।
सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक श्री पी एल मेश्राम ने बताया कि आवेदक द्वारा उसके ग्राम/वार्ड, पडोस तथा विस्तादरित पडोस के अशासकीय शाला में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में नि:शुल्क् प्रवेश के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया जाना है। इसके पश्चा त निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्याकपन केन्द्र पर मूल दस्ता वेजों से सत्याबपन कराया जाना है। सत्या्पन उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों से अशासकीय स्कूषलों में सीटों का आबंटन, आवेदक की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्तय विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यंम से किया जायेगा। आवेदन किये जाने के पश्चारत मूल दस्ता वेजों के साथ सत्यापपन केन्द्र पर जाकर सत्यारपन कराया जाना अनिवार्य है। सत्याापन नही कराये जाने पर आवेदन स्वं्त: निरस्तद हो जायेगा।
अशासकीय एवं गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए पात्रता में वंचित समूह के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, वनभूमि के पटटाधारी परिवार, विमूक्तत जाति, नि:शक्तय बच्चेक (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार) एचआईव्हीू ग्रस्तय बच्चें शामिल है। इसी प्रकार कमजोर वर्ग के अंतर्गत गरीीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चेंी, कोविड–19 से माता-पिता/ अभिभावक की मृत्युस के कारण अनाथ हुए बच्चे शामिल है।
आवेदक http://rteportal.mp.gov.in/ पोर्टल पर अपना आवेदन स्वंकय ऑनलाइन दर्ज कर सकते है। आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्धि है। आवेदन का प्रारूप विकासखण्डक कार्यालय जनपद शिक्षा केन्द्रम के सूचना पटल एवं जिला शिक्षा केन्द्रt बालाघाट के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। आवेदक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर तीन शालाओं का चयन किया जाना है। आनलाइन आवेदन के साथ पात्रता संबधित कोई भी एक दस्ताेवेज स्केमन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पश्चाथत दस्तांवेजों के सत्यापन के समय मूल दस्तारवेज उपलब्धज कराया जाना अनिवार्य होगा। सत्यारपन नही कराये जाने पर आवेदन निरस्त स्वंवत: निरस्ते हो जायेगा। यदि कोई आवेदक पूर्व से ही नि:शुल्कल एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी अशासकीय स्कूंल में नि:शुलक् अध्य यनरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अपात्र होगा।
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार के लिए विकल्पय 30 जून 2021 तक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चालत पोर्टल से पावती 02 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तादवेजों का निकट के सत्याहपन केन्द्र में सत्यानपन कर्ता अधिकारियों से सत्यालपन 01 जुलाई 2021 तक कराना होगा। रेण्डोम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूकल का आबंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमस द्वारा सूचना देने का कार्य 06 जुलाई 2021 को किया जायेगा।