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निर्धन उपभोक्ताओं को मुफ्त खाद्यान्न वितरण के निर्देश

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मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकान से एक साथ तीन माह का राशन मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल ने जिले की उचित मूल्य दुकानों के संचालकों को पात्र उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन वितरण करने के निर्देश दिये है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती ज्योति बघेल ने बताया कि प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 (तीन माह) में निर्धन उपभोक्ताओं को खाद्यान्न गेहूं एवं चावल मुफ्त में देने का प्रावधान किया गया है। 22 अप्रैल 2021 तक 68 प्रतिशत अप्रैल माह का राशन वितरण कर दिया गया है। शासन से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात से शेष हितग्राही जिन्होंने अप्रैल माह में राशन प्राप्त नहीं किया है, उनको मुफ्त में राशन देने के निर्देश दिये गये है। जिन हितग्राहियों द्वारा अप्रैल माह में खाद्यान्न प्राप्त कर लिया गया है, उनको आगामी माह का राशन मुफ्त दिये जाने के निर्देश दिये गये है। शासन के निर्देशानुसार तीन माह खाद्यान्न गेहूं एवं चावल मुफ्त दिया जाना है। शक्कर एवं नमक सशुल्क पूर्व की भांति प्रदाय करने कहा गया है।