Home जानिए अगर चप्पल पहनकर चलाई बाइक तो लगेगा भारी जुर्माना, अगर दोबारा पकड़े...

अगर चप्पल पहनकर चलाई बाइक तो लगेगा भारी जुर्माना, अगर दोबारा पकड़े गए तो पहुंच जाएंगे जेल….

58
0

 देश में 1 सितंबर 2019 से नया मोटर वाहन एक्ट लागू है. इसके प्रभावी होने के बाद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाने लगा है. इसी नियम के तहत अगर आप चप्पल या सैंडिल पहनकर दोपहिया गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो आपको भारी-भरकम चालान भरना पड़ेगा.

जी हां.. सही पढ़ा आपने. व्हीकल ऐक्ट के तहत चप्‍पल या सैंडिल पहनकर बाइक चलाने पर भी भारी-भरकम जुर्माना लगता है. नए एक्ट के अनुसार, हवाई चप्पल या सैंडिल पहनकर गियर वाला दोपहिया वाहन चलाना ट्रैफिक रूल के खिलाफ है.

अभी तक यह सख्‍ती से लागू नहीं होता था. हालांकि, अब अगर आप चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाते पकड़े गए तो आप पर भारी चालान किया जाएगा. ट्रैफिक अधिकारियों के अनुसार, यातायात के नियमों के मुताबिक हवाई चप्पल पहनकर गियर वाला दोपहिया वाहन चलाना ट्रैफिक रूल के विरुद्ध है.

अब जब नया अधिनियम लागू हो चुका है और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है तो चप्पल या सैंडल पहनकर भी दोपहिया वाहन चलाने वालों का जुर्माना काटा जा रहा है. नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 देश की संसद यानि लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है.

एक सितंबर से केंद्र की मोदी सरकार ने इसे देशभर में प्रभावी कर दिया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बाबत कहा था कि मोटर व्हीकल एक्ट में पेनाल्टी से नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा. गडकरी ने यह भी कहा था कि नियमों में सख्ती पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि नियमों का पालन कराने के लिए है.

कितना है चालान?

ड्राइविंग लाइसेंस नहीं – 5 हज़ार रुपये

गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं – 2 हज़ार रुपये

गाड़ी की आरसी नहीं – 5 हज़ार रुपये

हेलमेट नहीं या उतारकर रखे हैं – 1 हज़ार रुपये

प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं – 10 हज़ार रुपये