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चिदंबरम नहीं जाएंगे तिहाड़ जेल, निचली अदालत से तय होगा कब तक हिरासत में रहेंगे

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आईएनएक्स मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को थोड़ी राहत मिली है। उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा हालांकि उनकी सीबीआई हिरासत गुरुवार तक के लिए बढ़ा दी गई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को अंतरिम संरक्षण के लिए संबंधित अदालत में जाने को कहा। साथ ही आदेश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाए और अगर ट्रायल कोर्ट उसकी जमानत याचिका खारिज करता है तो उनकी सीबीआई हिरासत गुरुवार तक बढ़ाई जाएगी।

सिब्बल की मांग- ना भेजा जाए तिहाड़ जेल

अदालत में चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह 74 साल के व्यक्ति हैं। उन्हें तिहाड़ ना भेजा जाए। उन्हें घर में नजरबंद कर दिया जाए। किसी को कोई क्षति नहीं होगी।

5 सितंबर को अगली सुनवाई

पी चिदंबरम आज आईएनएक्स मामले में निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। अगर निचली अदालत से चिदम्बरम को जमानत नहीं मिलती है, चिदंबरम को सीबीआई रिमांड की रिमांड में भेजा जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 5 सितम्बर को होगी। गुरुवार को कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा।

हिरासत की अधिकतम अवधि 15 दिन है

कानून के अनुसार, जिस मामले में चिदंबरम आरोपी हैं उसमें मामलों में पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 15 दिन है। चिदंबरम ने पहले अदालत को बताया कि जांच एजेंसी ने पैसे से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। चिदंबरम ने शुक्रवार को विशेष सीबीआई जज अजय कुमार कुहार को बताया, ‘वे लगातार मुझे तीन फाइलें दिखा रहे हैं। आज भी वही फाइलें मुझे लगातार ढाई घंटे से ज्यादा दिखाई गईं।’