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बिहार में शराबबंदी के बाद अब पान मसाला की बिक्री पर लगा प्रतिबंध, रिपोर्ट आने पर अन्य पान मसाला पर होगी कार्रवाई

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 बिहार में पान मसाला के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त ने जन स्वास्थ्य के हित में जिन पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया है, उनमें रजनीगंधा, राज निवास, सुप्रीम पान पराग, पान पराग, बहार, बाहुबली, राजश्री, रौनक, सिग्नेचर, पैसन, कमला पसंद और मधु पान मसाला शामिल हैं. प्रतिबंध लगाये जाने की सूचना सूबे के सभी जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक, प्रमंडलीय आयुक्त और सिविल सर्जनों को दिये जाने के साथ इसे प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया है.

खाद्य संरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य पर पड़नेवाले दुष्प्रभावों के कारण पान मसाला की खरीद-बिक्री, भंडारण, परिवहन और प्रदर्शन करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. शुक्रवार को जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य में विभिन्न ब्रांड के पान मसालों के 20 सैंपल की जांच करायी गयी है. इसका विश्लेषण करने पर पाया गया कि इन मसालों में मैग्नेशियम कार्बोंनेट के तत्व पाये गये है. इन तत्वों के सेवन से हाइपरमैगनेसिया और हृदयाघात की आशंका होती है. इसे देखते हुए इन सभी पान मसालों पर तत्काल प्रभाव से एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. कुछ अन्य ब्रांडों का नमूना जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने पर उस पर भी कार्रवाई की जायेगी.