अगले 11 साल में कुल 8231 नए लाइसेंस जारी (CNG Filling Station Licences) होंगे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार साल 2030 तक देश के 300 जिलों में बड़े पैमाने पर CNG गैस फिलिंग स्टेशन सप्लाई पाइपलाइन का विस्तार करेगी. आइए जानें CNG पंप खोलने का पूरा प्रोसेस…
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2030 तक CNG फिलिंग स्टेशन (How to open CNG Filling Station) की संख्या 1769 से बढ़ाकर 10 हजार करने का लक्ष्य रखा है. मतलब साफ है कि अगले 11 साल में कुल 8231 नए लाइसेंस (CNG Filling Station Licences) जारी होंगे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र (Dharmendra Pradhan) प्रधान ने कहा कि सरकार साल 2030 तक देश के 300 जिलों में बड़े पैमाने पर सीएनजी गैस फिलिंग स्टेशन और कूकिंग गैस की सप्लाई पाइपलाइन (Cooking Gas Pipeline) का विस्तार करेगी. इसके लिए सरकार की आने वाले 10 सालों में 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है. ऐसे में अगर आप भी अगर आप सीएनजी पंप के मालिक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट मौका है.
जारी होंगे 8231 लाइसेंस- केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार साल 2030 तक देश के 300 जिलों में बड़े पैमाने पर सीएनजी गैस फिलिंग स्टेशन और कूकिंग गैस की सप्लाई पाइपलाइन का विस्तार करेगी.
इसके लिए सरकार की आने वाले 10 साल में 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले एक साल में रिटेल सीएनजी और पाइप गैस के लाइसेंस जारी किए.
इससे सिटी गैस नेटवर्क की पहुंच देश की 70 प्रतिशत आबादी तक हो गई है. उन्होंने कहा कि पांच साल पहले देश में 34 सिटी गैस नेटवर्क था, जो अब बढ़कर 228 हो गई है. सिटी गैस का दायरा 406 जिलों तक फैल चुका है.
CNG पंप के जरिए कमाई करने के दो ऑप्शन- सीएनजी फिलिंग स्टेशन लगाने के लिए सबसे पहले कंपनियां आपसे जमीन के बारे में पूछती है. यानी आपसे कंपनियां जमीन लीज (किराए) पर लेती हैं. मतलब साफ है कि अगर आपके पास जमीन है तो जमीन लीज पर देकर कमाई कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरा तरीका आप जमीन पर खुद डीलरशिप ले सकते हैं.
क्या करना होगा- आपके बता दें कि IGL जैसी कंपनियां सीएनजी के लिए लाइसेंस जारी करती है. साथ ही, इसके लिए कंपनियां पार्टनरशिप भी करती हैं, जिसे वे लैंडलिंक सीएनजी स्टेशन पॉलिसी कहती हैं.
सभी कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार स्टेशन के लिए टेंडर निकालती हैं, जिसमें लोकेशन सहित दूसरी रिक्वॉयरमेंट दी जाती है. इसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं. टेंडर के लिए इन कंपनियों की वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है.
CNG पंप खोलने के नियमों के बारे में जानिए-
सीएनजी फिलिंग स्टेशन का लाइसेंस देने वाली कंपनियां- देश में छह कंपनियां सीएनजी पंप के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं.
जिनमें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड, ग्रीन गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र गैस लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड और वड़ोदरा गैस लिमिटेड शामिल हैं.
जमीन के बारे जानिए
आवेदन करना चाहते हैं तो आपके नाम पर जमीन होना जरूरी-सीएनजी पंप का मालिक बनना चाहते हैं तो आपके पास जमीन होना जरूरी है.
हल्के वाहन के लिए 700 वर्गमीटर की जमीन होनी चाहिए, जिसमें आगे की ओर 25 मीटर होना चाहिए. इसी तरह भारी कमर्शियल वाहनों के लिए सीएनजी पंप खोलना चाहते हैं तो आपके पास 1500-1600 वर्गमीटर का प्लॉट होना चाहिए, जिसमें आगे की ओर 50-60 मीटर होना जरूरी है.
अगर आपका प्लॉट हाईवे और भीड़-भाड़ इलाकों में है तो कंपनियां सीएनजी पंप आवंटित करने में तरजीह देंगी. हालांकि, लीज पर जमीन लेकर भी सीएनजी पंप का मालिक बनने का ऑप्शन है.
अगर आपकी जमीन हाईवे के किनारे या भीड़-भाड़ वाले इलाके में है तो कंपनियां सीएनजी स्टेशन लगाने में आपको प्राथमिकता देगी. अगर आपके पास अपना प्लाट नहीं है तो आप लीज पर जमीन लेकर भी सीएनजी पंप मालिक बन सकते हैं.
बैंक से मिल जाएगे लोन- सीएनजी पंप खोलने में जमीन की लागत हटा दें तो इक्वीपमेंट, इम्प्लाई कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लाइसेंस फीस मिलाकर करीब एक करोड़ रुपए खर्च होते हैं.
इसके लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं. सभी कंपनियां अपनी जरूरत के अनुसार स्टेशन पंप के लिए टेंडर निकालती है, जिसमें लोकेशन सहित दूसरी रिक्वॉयरमेंट दी जाती है.
इसके आधार पर आप आवेदन कर सकते है. टेंडर के लिए इन कंपनियों की वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है.
कब निकलेगा टेंडर- कंपनियां अपनी जरूरत और बाजार की मांग के हिसाब से सीएनजी स्टेशन के लिए टेंडर निकालती है. इसके आधार पर आप आवेदन कर सकते है. टेंडर के लिए इन कंपनियों की वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है.