भीषण गर्मी और लू जैसी स्थितियों को देखते हुए पशुओं को बीमार होने अथवा आकस्मिक मृत्यु से बचाने के लिए पशुओं की सवारी एवं पशुओं द्वारा खीचे जाने वाले सामग्री परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक पशुओं पर सवारी करने अथवा टांगा, बैलगाड़ी, भैसगाड़ी आदि के माध्यम से सामग्री परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध आगामी 30 जून तक प्रभावशील रहेगा।
इस संबंध में जिला कलेक्टरों तथा पशु चिकित्सा विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। यह कार्यवाही पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 तथा वर्ष 1965 की कंडिकाओं के तहत की गई है।