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छत्तीसगढ़ : कस्टम ड्यूटी चोरी मामले में सीबीआई अदालत ने दो लोगों को सुनाई तीन-तीन साल की सजा

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रायपुर। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड धोखाधड़ी के एक मामले में गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने गुजरात के दो आरोपितों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।

मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने गुजरात के रहने वाले आरोपितों दिनेश मोदी और रमेश भाई पूनावाला को सजा सुनाई। सीबीआई के लोक अभियोजक रजत श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों के विरुद्ध भारत सरकार की कस्टम ड्यूटी में चोरी का आरोप था। आरोप सही पाए जाने के बाद अदालत ने आरोपितों को तीन-तीन साल के कारावास सहित सवा लाख रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माना से दंडित किया है।