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रायपुर सेंट्रल जेल के बंदियों की बाहर आवाजाही पर सुरक्षा कड़ी, बॉडी-वॉर्न कैमरा होगा अनिवार्य

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रायपुर – रायपुर सेंट्रल जेल से बंदियों को अस्पताल, न्यायालय या अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए बाहर ले जाने के दौरान अब सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक सख्त रहेगी। जेल मुख्यालय एवं सुधारात्मक सेवाएं ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने 1 अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए सभी जेल अधीक्षकों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। नए निर्देशों के अनुसार किसी भी बंदी को जेल से बाहर ले जाते समय अब जेल स्टाफ अकेले नहीं जाएगा। बंदी के साथ सहायक

जेल अधीक्षक या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य होगी। यह व्यवस्था चिकित्सा उपचार, न्यायालयीन पेशी, प्रशासनिक कार्य और अन्य आवश्यक कारणों से जेल से बाहर ले जाए जाने वाले सभी बंदियों पर लागू होगी।
जेल प्रशासन ने सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरा पहनना भी अनिवार्य किया है। बंदी को जेल परिसर से बाहर ले जाने के समय से लेकर उसके वापस जेल में प्रवेश करने तक पूरी गतिविधि की रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य बंदियों की आवाजाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी को मजबूत करना और किसी भी अप्रिय स्थिति की स्थिति में घटनाक्रम का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था केवल विचाराधीन बंदियों तक सीमित नहीं रहेगी। दंडित और अन्य सभी श्रेणी के बंदियों पर भी समान रूप से लागू होगी। यानी किसी भी श्रेणी के बंदी को जेल से बाहर ले जाने पर तय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा।

जेल मुख्यालय ने सभी अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि बंदियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ भी बेहतर समन्वय बनाए रखा जाए। जिन मामलों में अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा की जरूरत महसूस हो, वहां संबंधित पुलिस अधीक्षक से समन्वय कर निर्णय लिया जाएगा। नए आदेश में जेल और पुलिस प्रशासन के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तालमेल बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। बंदियों की श्रेणी, उनसे जुड़े मामलों की गंभीरता और संभावित सुरक्षा जोखिम को ध्यान में रखते हुए जरूरत के अनुसार अतिरिक्त इंतजाम किए जा सकेंगे।