Home देश सिर्फ रिश्वत की रकम बरामद होना काफी नहीं!

सिर्फ रिश्वत की रकम बरामद होना काफी नहीं!

26
0

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े एक अहम मामले में साफ किया है कि रिश्वत की मांग साबित किए बिना केवल कथित रिश्वत की रकम की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।

कोर्ट ने दोहराया—“Demand” और “Recovery” एक ही चीज नहीं हैं।

अगर अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग को विश्वसनीय और उचित संदेह से परे साबित नहीं कर पाता, तो सिर्फ “tainted money” की बरामदगी दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती।