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दान की गई वक्फ संपत्ति पर सौदेबाजी, 56 साल पुरानी जमीन बेचकर महिला से 7 लाख रुपये एडवांस वसूले

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बिलासपुर – शहर में करोड़ों रुपये की जमीन का सौदा कराने के नाम पर एक महिला से 7 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कश्यप कॉलोनी निवासी संजना वर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि खपरगंज निवासी नबी बक्श और मोहम्मद कासिम ने खपरगंज स्थित नजूल शीट नंबर-33 के प्लॉट नंबर 1/1 और 1/2 की कुल 3120 वर्गफुट जमीन अपनी दिवंगत दादी बसारत बी के नाम दर्ज होना बताते हुए बेचने का प्रस्ताव दिया।

दोनों पक्षों के बीच 1 करोड़ 60 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। इसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को नोटरी के माध्यम से इकरारनामा किया गया और बयाने के रूप में 7 लाख रुपये चेक के जरिए आरोपियों को दिए गए।

शिकायतकर्ता ने जब नजूल विभाग से भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि जमीन से जुड़े दस्तावेज संदिग्ध हैं। साथ ही, नामांतरण का दावा भी नजूल न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका था।

रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने चेक दिए, लेकिन दोनों चेक बैंक से बाउंस हो गए।

जांच में सामने आया कि स्व बसारत बी ने अपने जीवनकाल में ही 6 जुलाई 1970 को यह संपत्ति सुभानिया अंजुमन संस्था को वक्फनामा के जरिए दान कर दी थी। इसके अलावा 7 जुलाई 2025 को नजूल न्यायालय ने मोहम्मद कासिम के नामांतरण आवेदन को भी खारिज कर दिया था।

आरोप है कि इन महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का सौदा किया गया और शिकायतकर्ता से लाखों रुपये की धोखाधड़ी की गई।

सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।