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छत्तीसगढ़ – कंज्यूमर फोरम का बड़ा फैसला; कार कंपनी को नई गाड़ी या 21.60 लाख रु लौटाने का आदेश, E-20 से खराब हुई थी कार

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रायपुर – रायपुर के जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सड्डू निवासी डॉ. प्रेमराज देवता ने जून 2024 में ‘ग्रैंड विटारा’ कार खरीदी थी, जो एथेनॉल मिश्रित (E-20) पेट्रोल के कारण बार-बार खराब हो रही थी। लैब जांच में सामने आया कि पेट्रोल खराब नहीं था, बल्कि कार का इंजन देश में मिल रहे E-20 पेट्रोल के अनुकूल (कंफर्टेबल) नहीं था।
फोरम का आदेश
निर्माता कंपनी और डीलर ग्राहक को 45 दिनों के अंदर E-20 सपोर्ट करने वाली नई कार दें या वाहन की पूरी कीमत ₹20,50,494 लौटाएं।मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपये और केस खर्च के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा भी दिया जाए। देश में एथेनॉल पेट्रोल को लेकर यह अपनी तरह का पहला और ऐतिहासिक फैसला है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बड़ी नजीर बनेगा।
जानें क्या था मामलाराजधानी रायपुर के सड्डू निवासी डॉ. प्रेमराज देवता ने तीन जून 2024 को ‘ग्रैंड विटारा’ कार खरीदी थी। 11 नवंबर 2024 को कार में अचानक तकनीकी खराबी आई। जब वे गाड़ी को कंपनी के आधिकारिक वर्कशॉप ले गए तो उन्हें बताया गया कि मिलावटी पेट्रोल के कारण यह समस्या आई है। वर्कशॉप से बार-बार रिपेयरिंग करने और पेट्रोल टंकी साफ करने के बाद भी कार लगातार खराब होती रही। इस दौरान डीलर और निर्माता कंपनी ने कार में किसी भी तरह की निर्माणगत त्रुटि होने से साफतौर पर इनकार कर दिया।