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छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! अब तय समय में मिलेंगी श्रम विभाग की सेवाएं, नई अधिसूचना जारी

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रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों और आम नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने श्रम विभाग की कई महत्वपूर्ण सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के दायरे में शामिल कर लिया है। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रम विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाएं अब निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रदान करना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में जवाबदेही बढ़ेगी।

लोक सेवा गारंटी कानून के तहत अधिसूचना जारी

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 और 7 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्रम विभाग की विभिन्न सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इसके तहत प्रत्येक सेवा के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है ताकि आवेदकों को तय अवधि में सेवा उपलब्ध कराई जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और देरी की स्थिति में अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।