गरियाबंद – जिला प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। अब जिले में बाइक में 300 रुपए और चार पहिया वाहन में 1000 रुपए से अधिक का पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन करें। आदेश का उल्लंघन करने पर पंप का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
राज्य में पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस का पर्याप्त स्टॉक है। यह कदम सिर्फ जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है।आदेश 16 मई 2026 से लागू है। पेट्रोल पंपों पर निगरानी के लिए टीम भी तैनात की गई है। गरियाबंद के अलावा कई अन्य जिलों में भी ऐसी व्यवस्था की गई है।






