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हर कुत्ते के काटने पर राज्यों को भारी मुआवजा देना पड़ सकता है – सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट (कुत्ते के काटने) के मामलों पर गंभीर टिप्पणियाँ करते हुए कहा है कि **हर बार किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो राज्यों को व्यापक मुआवजा (compensation) देने की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी संकेत दिया कि डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पीड़ितों को न्यायपूर्ण व उचित हर्जाना मिले — खासकर जब गंभीर चोटें या मौत जैसी स्थितियाँ हों। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की चर्चा में आवारा कुत्तों के नियंत्रण, पशु नियंत्रण नीतियाँ और राज्यों की ज़िम्मेदारियाँ प्रमुख मुद्दे रहे हैं।

भारत में आवारा कुत्तों के काटने के घटना‑संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है — साल 2023 में देशभर में लगभग 30 लाख लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए, जिसमें सैकड़ों मौतें भी हुईं।

इस फैसले से पहले पंजाब‑हरियाणा हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि राज्य सरकारों को पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए, और मुआवजे की राशि, जैसे प्रति दांत के निशान पर और घाव की प्रकृति के आधार पर अलग‑अलग तय करने के निर्देश भी दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का सीधा असर यह हो सकता है कि राज्यों को भविष्य में डॉग बाइट से जुड़ी चोटों और नुकसान के लिए भारी मुआवजा देना पड़, जिससे उन लोगों को सहायता मिले जिन्हें जान‑ माल का नुकसान उठाना पड़ा है।