दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका मंगलवार को खारिज की।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड बरकरार रखते हुए कहा कि ED पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए। इस प्रकार यह माना गया कि इस मामले में PMLA Act की धारा 70 की कठोरता आकर्षित होती है।
जज ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाते हुए कहा,
“ED द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची और उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे और अपराध की आय का इस्तेमाल किया। वह कथित तौर पर नीति के निर्माण में व्यक्तिगत क्षमता और रिश्वत की मांग में भी शामिल हैं। दूसरे आप के राष्ट्रीय संयोजक की क्षमता में भी शामिल हैं।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा पंकज बंसल मामले में निर्धारित कानून के सभी आदेशों का पालन किया गया। केजरीवाल को हिरासत में भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी तर्कसंगत आदेश था।
आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को चुनौती देने वाली केजरीवाल की दलीलों पर अदालत ने कहा,
“याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया और अदालत को चुनाव के समय की परवाह किए बिना कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी।”
यह माना गया कि ED की ओर से किसी भी दुर्भावना के अभाव में गिरफ्तारी के समय को चुनौती देना टिकाऊ नहीं है।
गौरतलब है कि केजरीवाल के वकील ने सरकारी गवाहों द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयानों की सत्यता पर भी सवाल उठाया। दलील दी गई कि ये बयान उनकी रिहाई और चुनाव लड़ने के लिए टिकट के बदले में दिए गए।