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कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, छुट्टियों पर लगी रोक, लेनी होगी अनुमति, निर्देश जारी, ये है बड़ा कारण

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 सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द.. बुलाये गए वापस, स्टेट गैरेज में जमा होंगी मंत्री-विधायकों की गाड़ियां

रायपुर – देशभर में चुनावी की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श अचार संहिता प्रभावी हो गया हैं। प्रशासन केंद्र या राज्य के उलट अब पूरी तरह चुनाव आयोग के निर्देश पर काम करेगा।बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां भी तीन अलग अलग चरणों में मतदान होगा। प्रदेश में भी पूरी तरह से अचार संहिता लागू हो चुकी हैं। चुनावी तैयारियों और आचार संहिता के शत-प्रतिशत अनुपालन के संबंध में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहब कंगाल ने प्रेसवार्ता कर मीडिया को चुनावी तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी हैं।

वही इस ऐलान के बाद प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद हो गया हैं। चौक चौराहो पर लगे सरकारी बोर्ड, फ्लैक्स और बैनर हटाए जा रहे हैं। दीवारों पर लिखें नारों के रंगाई-पुताई भी शुरू हो चुकी है। इस क्रम में रायपुर कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों की छुट्टी पर बैन लगा दिया है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि लोकसभा चुनाव तक कोई भी अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकेंगे और वे मुख्यालय छोड़कर भी नहीं जा सकते। आचार संहिता लगने से पहले कई अधिकारियों ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था। कुछ अधिकारी जो छुट्टी पर थे, उन्हें भी वापस लौट कर आने को कहा गया है।

आचार संहिता प्रभावी होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी सह कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने मंत्री, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को आवंटित वाहन वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं।इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। चुनाव की तारीख ऐलान के दिन से चुनाव रिजल्ट आने तक सभी नेता और जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां वापस ली जाएंगी। सभी गाड़िया इस दौरान राज्य के स्टेट गैरेज में खड़ी की जाएँगी। इसी तरह सरकार के मंत्री अब राज्य शासन के विमान और हेलीकॉप्टर का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें भी फिलहाल स्टेट हैंगर में सुरक्षित खड़ा कर दिया गया हैं।

प्रदेश भर में धारा 144 लागू

लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों यानी प्रदेश भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलों के निर्वाचन अधिकारी सह कलेक्टरों के आदेशित किया गया हैं कि कोई भी व्यक्ति तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल जैसे शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। केवल जिन सरकारी कर्मचारियों को वेपन रखना है, वही ड्यूटी के दौरान इसे रख सकेंगे।