बालोद – कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने कहा कि महतारी वंदन योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। श्री चन्द्रवाल आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित महतारी वंदन योजना के क्रियान्वन संबंधी कार्यशाला में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिले में इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विशेष रूप से ध्यान देते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए आवेदन करने वाली हितग्राही महिलाओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 05 फरवरी से आवेदन लेना शुरू करना है, इसके लिए ग्राम पंचायतवार तथा वार्डवार कैम्प आयोजन हेतु तिथि निर्धारित कर लें तथा निर्धारित तिथि व समय का संबंधित क्षेत्रों मंे मुनादि सुनिश्चित कराएं। महिलाओं को इस योजना के तहत् आवश्यक दस्तावेज के संबंध में जानकारी दें, ताकि वे समय पर दस्तावेज के साथ आवेदन जमा कर लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना से कोई भी पात्र महिला नहीं छूटनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समय सीमा निर्धारित कर तथा अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर तीव्र गति से फार्म भराएँ तथा शिविर के आयोजन के साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए विकासखण्डवार तथा जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाएं।
कार्यशाला में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रेणुका श्रीवास्तव सहित समस्त एस.डी.एम., जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी आदि मौजूद थे। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन ने बताया कि प्रदेश में ’महतारी वंदन योजना’ 01 मार्च 2024 से सम्पूर्ण छ.ग. में लागू होगी।
योजना के अन्तर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होगी, जो विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो। जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो। विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता महिला भी इस योजना के लिए पात्र होगी। इस योजना के तहत पात्र महिला को 1000 रूपये प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपये से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन 05 फरवरी 2024 से निःशुल्क ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र व परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित कैम्प में उपलब्ध होंगे। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे- स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज (निवास प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र), स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण पत्र/ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यकता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 10 वी या 12 वीं की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय-पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस (कोई एक), पात्र हितग्राहियों का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं स्वा-घोषणा पत्र/शपथ-पत्र (आवेदन के साथ संलग्न) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए आॅनलाईन पोर्टल तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन किया जा सकता है, इसके साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों में आने वाले वार्डो में तथा आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। जिला कार्यक्रम अधिका मेंरी ने बताया कि महतारी वंदन योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, एकीकृत बाल विकास परियोजना या आंगनबाड़ी केन्द्रों से सम्पर्क करे।