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हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार; कहा- हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते

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 सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत ही है।

नई दिल्ली – जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अब झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोरेन से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत ही है।

ईडी पर साजिश का लगाया था आरोप

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका के कारण झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर उन्हें ‘सुनियोजित साजिश’ के तहत गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए हैं गिरफ्तार

शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को अनुचित, मनमाना और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का आग्रह किया था। सोरेन को 31 जनवरी को जमीन पर ‘अवैध’ कब्जे और ‘भूमि माफिया’ के साथ कथित संबंध से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

गुरुवार को रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भूमि मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका के साथ झारखंड उच्च न्यायालय जाने को कहा।