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माफिया अतीक अहमद को एक और मामले में होगी सजा! अब इस अपहरण केस में आरोप तय

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माफिया अतीक अहमद उमेश पाल अपहरण केस में गुजरात की साबरमती जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है. हालांकि माफिया पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है.

साबरमती  – गुजरात की साबरमती जेल में माफिया अतीक अहमद उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है. हालांकि उसी मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, अब एक और अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद पर आरोप तय हुए हैं. इसके साथ ही अतीक के बेटे उमर पर भी आरोप तय हुआ. लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लखनऊ के कारोबारी मोहित जयसवाल को अगवा कर उसके साथ मारपीट करने के मामले में ये आरोप तय किए हैं.

मोहित जयसवाल नाम के कारोबारी को 2018 में अगवा कर देवरिया जेल में पिटाई का आरोप है. लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और आरोप तय किए गए. इस मामले में अतीक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई जबकि उसके बेटे को जेल से सीबीआई कोर्ट लाया गया था. बता दें 29 दिसंबर  साल 2018 को कारोबारी मोहित जयसवाल ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसमें उसने बताया था कि देवरिया जेल में बंद अतीक ने अपने गुर्गों के जरिए उसका अपहरण कराया था. उसे तमंचे के बल पर अपहरण करके देवरिया जेल लाया गया था. जेल में माफिया अतीक और उसके बेटे उमर ने उसे बेरहमी से पीटा था.

वहीं हाल ही में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है. एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है. 24 फरवरी, 2023 को शाम करीब पांच बजे दिनदहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी थी गई थी और इस घटना में उनके गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद भी मारे गए थे. इस हत्याकांड के बाद अगले दिन ही 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर प्रयागराज के धूमनगंज थाना में अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन, अशरफ, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अन्य नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.