कोयला परिवहन घोटाला और मनी लाड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी सौम्या चौरसिया अब 14 दिन तक जेल में रहेंगी।
रायपुर – कोयला परिवहन से जुड़े मनी लाड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त में आकर जेल में बंद निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया को कोर्ट ने राहत नहीं दी। उनकी ओर से विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश जमानत अर्जी पर ईडी की तरफ से अधिवक्ताओं का पक्ष सुना गया। अधिवक्ताओं ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मनी लाड्रिंग केस की जांच अभी चल रही है। ऐसे में आरोपित सौम्या चौरसिया को जमानत का लाभ देना उचित नहीं है, क्योंकि उनके जमानत पर छूटने से साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जा सकती है और जांच भी प्रभावित होगी।
न्यायाधीश ने लंच के बाद तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा। इसके बाद जमानत याचिका रद करने का आदेश सुनाया। इससे पहले सौम्या चौरसिया की जमानत पर कोर्ट में बचाव पक्ष की बहस चली। सौम्या की ओर से दिल्ली से आए अधिवक्ता मनिंदर सिंह और स्थानीय अधिवक्ता फैजल रिजवी ने कोर्ट में दलील दी कि जिन धाराओं में सौम्या की गिरफ्तारी हुई है, वह केस उन पर बनता ही नहीं है।