रायपुर – छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने बालोद में इलाज के दौरान मरीज की मौत की शिकायत पर डॉ. सेनगुप्ता दिपांकर को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर कहा गया कि डॉ. दीपांकर की निलंबन अवधि 10 जनवरी तक तीन माह के लिए होगी।
उन पर यह कार्रवाई शहीद अस्पताल दल्ली राजहरा में आलोक माथुर की मृत्यु के लिए दोषी मानते हुए शिरोमणि माथुर की काउंसिल में की गई शिकायत पर की गई है। हालांकि उन पर निलंबन की कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि अतिरिक्त अहर्ता निश्चेतना का पंजीयन छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल में पंजीकृत नहीं के कारण दोषी पाए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार 3 दिन के भीतर मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी मूल पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करने के निर्देश दिए हैं।