नान घोटाले की सुनवाई छत्तीसगढ़ को छोड़कर किसी अन्य राज्य में करने के लिए ईडी द्वारा आवेदन लगाया गया है। वर्तमान में इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसका फैसला आने तक शीर्ष अदालत ने रायपुर कोर्ट में प्रकरण को यथावत रखने को कहा है।
रायपुर – प्रदेश के बहुचर्चित 36 हजार करोड़ रुपये के नान घोटले की सुनवाई रायपुर जिला न्यायालय के विशेष न्यायालय में 10 अक्टूबर को होगी। दरअसल, विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की अदालत में ईडी द्वारा पक्षकार बनाए जाने और नान घोटाले के गवाह गिरीश शर्मा द्वारा पेन ड्राइव को ट्रायल के दौरान सुनने का आवेदन दिया गया है।
कोर्ट में दोनों आवेदनों की सुनवाई होनी थी, जिसे 10 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी। हालांकि इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इसे देखते हुए रायपुर के विचारण कोर्ट में इसकी सुनवाई एक बार फिर टलने की संभावना जताई जा रही है।
बता दें कि नान घोटाले की सुनवाई छत्तीसगढ़ को छोड़कर किसी अन्य राज्य में करने के लिए ईडी द्वारा आवेदन लगाया गया है। वर्तमान में इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसका फैसला आने तक शीर्ष अदालत ने रायपुर कोर्ट में प्रकरण को यथावत रखने को कहा है।
हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास
पत्नी से अवैध संबंध के शक में अपने दोस्त की हत्या के आरोपित को कोर्ट ने उम्रकैद व तीन वर्ष के कारावास के साथ पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपित रामविलास चौहान मूलत: उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले के ग्राम अटारी मटिया (बीरनो) का निवासी है। टिकरापारा स्थित रूपेंद्र कुमार पाल के निर्माणाधीन मकान में आरोपित रामविलास चौहान ने 26 मार्च 2021 की रात एक बजे सुभाष राजभर के सिर पर डंडे से वारकर हत्या कर दी थी। शव को शराब भट्टी के खार में फेंक दिया था।
आरोप सिद्ध होने पर सजा
मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश ममता पटेल ने आरोप सही सिद्ध होने पर आरोपित रामविलास चौहान (26) को सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा ने पैरवी की।