कोलकाता – पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने टीएमसी सरकार की दुआरे राशन’ योजना को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ बताया है। ममता सरकार द्धारा पिछले साल ‘दुआरे राशन’ योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत लाभार्थियों के घर पर राशन सामग्री उपलब्ध कराई जानी थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने भले ही अपने आदेश में दुआरे राशन को अवैध करार दे दिया है लेकिन इससे पहले होईकोर्ट ने कहा थाकि पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना में कुछ भी अवैध नहीं है, जिसके तहत ममता बनर्जी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के घर पर खाद्यान्न वितरित करती है। ममता सरकार की दुआरे राशन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा था कि पहले भी इसी तरह के मुद्दे पर राशन दुकान विक्रेताओं ने याचिका दायर की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने तब भी दुआरे राशन योजना में हस्तक्षेप नहीं किया था।