गरियाबंद – भाजपा जिला गरियाबंद के पूर्व जिला महामंत्री एवं अध्यक्ष मार्केटिंग सोसायटी गरियाबंद अध्यक्ष मुरलीधर सिन्हा ने एक जानकारी में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मतदाता पुनरीक्षण कार्य शुरू कर दिए एवं मतदाताओं के एपिक कार्ड (परिचय पत्र) में आधार नम्बर को जोड़ना है जिसकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है, पिछले दिनों जिला निर्वाचन अधिकारी गरियाबंद ने सभी राजनैतिक दलों की कलेक्ट्रेट में आवश्यक बैठक रखी थी जिसमें सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक मतदान केंद्रों में बूथ लेबल एजेंट (BLA) की नियुक्ति करके सूची सहायक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (तहसीलदार) या जिला निर्वाचन अधिकारी गरियाबंद को सूची उपलब्ध कराने कहा है ।
भाजपा नेता श्री सिन्हा ने बताया कि फर्जी मतदान एवं एक से अधिक क्षेत्रों में मतदाता बनने से रोकने के लिये भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं से आधार डेटा संग्रह कर, मतदाता सूची में डेटा को जोड़ने और प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण और एक से अधिक बार पंजीबद्ध व्यक्तियों के नाम की पहचान करने के लिए “”निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 26 बी”” में आयोग द्वारा आवश्यक संशोधन किया जाकरमतदाताओं के आधार संख्या (डाटा/नम्बर्स) को मतदाताओं से स्वैच्छिक आधार पर लिए जाने का प्रावधान किये हैं, जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार इस कार्य के लिए पुनररीक्षण कार्यक्रम दौरान सभी पंजीकृत मतदाताओं से बूथ लेबल अधिकारियों (BLO’s) द्वारा घर-घर जाकर नम्बर (फार्म-6 बी) प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी । आधार नम्बर को लिंक करने गरूड़ एप्प, इरोनेट, एन वी एस पी वोटर हेल्पलाइन एप्प के माध्यम से दर्ज किए जा सकते हैं । मतदाता स्वयं भी अपना एवं अपने परिवार के सभी निर्वाचक सदस्यों का आधार नम्बर वोटर हेल्पलाइन एप्प पर मतदाता सूची में लिंक कर सकते हैं । आधार नम्बर को लिंक करने के लिये 04 सितम्बर 2022 रविवार को विशेष शिविर लगेंगे ।
भाजपा नेता मुरलीधर सिन्हा ने जागरूक मतदाताओं/जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि आधार नम्बर को मतदाता सूची में लिंक करना अतिआवश्यक है इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए कार्य को महत्व देकर कार्य करें । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951 में संशोधन किया गया है, नागरिकों को मतदाता सूची में पंजीकरण करने पहले केवल एक 1 जनवरी को होता था जिसे निर्वाचन आयोग ने संशोधन करते हुए चार बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को अपना नाम जुड़वा सकते हैं । अब यदि आप 17 वर्ष के हैं तो भी आगामी चुनाव में भाग लेने या मतदान करने मतदाता सूची में पंजीयन करा सकते हैं । समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्वयं पहल करते हुए उक्त कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी कर एक अद्यतन, स्वच्छ एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची निर्माण में अपना सहयोग करें ।