नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को टीवी चैनल जी न्यूज के संपादक की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया, जिसमें एक जुलाई को एक कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वीडियो से छेड़छाड़ कर गलत संदर्भ में बनाई क्लिप चलाने के लिए उन्हें समन जारी किए जाने को चुनौती दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि चैनल के संपादक को संरक्षित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि चैनल के न्यूज एंकर रोहित रंजन को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई है। खंडपीठ दलीलें सुनने के बाद संपादक की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गई।
बता दें कि जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने आठ जुलाई को रोहित रंजन को राहत दी थी और विभिन्न राज्य के अधिकारियों को राहुल गांधी की गलत संदर्भ में क्लिप चलाने के लिए कई प्राथमिकी के संबंध में उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने से रोक दिया था। एंकर को अंतरिम संरक्षण देते हुए बेंच ने केंद्र व छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों को भी नोटिस जारी कर रोहित रंजन की याचिका को रद करने या प्रसारण के संबंध में प्राथमिकी के लिए उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी।