बालाघाट में संचालित हो रहे कोरोना के इलाज हेतु निजी पंजीकृत अस्पतालों में भर्ती मरीजो को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन वहां पर संचालित मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध कराये जा रहे है। प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स/स्टॉकिस्ट को रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिलिंग नही होने के कारण प्राइवेट में रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक ख़त्म हो चुका है । मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर बालाघाट श्री दीपक आर्य के आदेश अनुसार निजी पंजीकृत अस्पतालों में भर्ती मरीजो को सोमवार को 71 इंजेक्शन एवं मंगलवार को 53 इंजेक्शन उपलब्ध कराये गये है ताकि वहा पर भर्ती मरीजो का डोज निरंतर पूरा हो सके ।
जिला औषधि निरीक्षक श्री शरद कुमार जैन ने इस संबंध में बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों एवं उनके परिजनों से कहा गया है कि वे रेमडेसिविर इंजेक्शन को विधिवत रूप से मेडिकल स्टोर्स से ही क्रय किया जाना सुनिश्चित करे। यदि कोई अज्ञात व्यक्ति आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन अतिरिक्त मूल्य पर उपलब्ध कराने का ऑफर देता है तो आप सतर्क रहे क्योकि देश के विभिन्न शहरो में नकली एवं स्पुरीयस इंजेक्शन का व्यापार जोरो पर है । बालाघाट जिले में निजी पंजीकृत अस्पतालों में भर्ती मरीजो को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन के खाली वायल का दुरूपयोग रोकने के लिए रोजाना औषधि निरीक्षक कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन बालाघाट में खाली वायल जमा कराये जा रहे है ।
रेमडेसिविर इंजेक्शन को एमआरपी से अधिक मूल्य पर नही बेचा जाये, यदि कोई एमआरपी से अधिक मूल्य की मांग करता है तो उसकी शिकायत औषधि निरीक्षक बालाघाट या पुलिस स्टेशन को की जाएँ । रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के मध्यम एवं गंभीर रूप से पीड़ित मरीजो को लगाया जाता है जिसे क्लिनिक जाँच के उपरांत डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, इंजेक्शन के उपयोग के लिए अनावश्यक रूप से चिंतित एवं डॉक्टर पर दबाब नही बनाया जाना चाहिए । अस्पताओ द्वारा प्रदाय की जा रही मांग एवं जिले में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन सीधे सीधे अस्पताओ में संचालित मेडिकल स्टोर्स को उपलब्ध कराया जा रहा है ।
कालाबाजारी, दवाओ को एमआरपी से अधिक पर विक्रय की जाने की शिकायत- यदि कोई मेडिकल स्टोर्स रेमडेसिविर इंजेक्शन, फेविपिराविर टेबलेट्स, सैनिटाईजर आदि अन्य दवाये एमआरपी से अधिक पर विक्रय करता है तो इसकी शिकायत औषधि निरीक्षक बालाघाट को की जाएँ । मेडिकल स्टोर्स संचालको से अपील की गई है कि उनके द्वारा उचित मुनाफे पर ही दवाओ, पल्स ओक्सिमीटर, थर्मामीटर आदि का विक्रय किया जाना सुनिश्चित करे । यदि कोई भी नियम विरुद्ध दुकान का संचालन करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।