जम्मू: जम्मू कश्मीर
बैंक से 177 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर ना लौटने के मामले में सीबीआई ने
जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर के बेटे हिलाल राथर
के खिलाफ पहला चालान पेश किया है. सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने
के दस दिनों के अंदर यह चालान पेश कर दिया है.
इस मामले में सीबीआई ने हिलाल राथर के
अलावा जम्मू कश्मीर बैंक के तत्कालीन क्लस्टर हेड अरुण कुमार और बैंक के
जम्मू यूनिवर्सिटी ब्रांच के हेड इकबाल सिंह के खिलाफ भी चालान पेश किया
गया है. सीबीआई ने चालान में दावा किया है कि हिलाल राथर ने बैंक से लिए
177 करोड़ रुपये के लोन को कहां-कहां खर्च और निवेश किया और इसमें कौन-कौन
लोग शामिल हैं. इन सभी पहलुओं की जांच जारी है. सीबीआई ने यह भी दावा किया
है कि इस मामले में अलग से चालान जल्द पेश किया जाएगा.
गौरतलब है कि इसी मामले में जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसी साल 16 जनवरी को हिलाल राथर को गिरफ्तार किया था. अब तक की जांच में सामने आया है कि बैंक से लिए लोन का निवेश हिलाल ने विदेशों में किया है. इसलिए जांच के कई पहलू विदेशों से भी जुड़े हैं. इसी को आधार बना कर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने को सिफारिश की थी और सीबीआई ने यह मामला पांच मार्च को हाथ में लिया था. सीबीआई चालान के मुताबिक हिलाल ने साल 2012 में बैंक से नियमों का उल्लंघन करते हुए 177 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन उन्होंने यह पैसा नहीं लौटाया.