प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खपत की गई चार सौ यूनिट पर हाफ बिजली बिल स्कीम का लाभ देने का निर्णय छत्तीसगढ़ शासन ने लिया था। इसे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी ने एक मार्च से प्रभावशील कर दिया है, जिसका लाभ प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगा है।
पॉवर कंपनी अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला ने बताया कि अप्रैल तक राज्य के लगभग 26.50 लाख उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो रहे है। योजना से राज्य के समस्त बीपीएल एवं फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत शामिल अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।
शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में 19 लाख 93 हजार से अधिक बीपीएल कनेक्शन देकर गरीब तबके के लोगों को बिजली की मूलभुत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एकलबत्ती निशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के हितग्राहियों को प्रतिमाह तीस यूनिट तक दी जा रही निशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा को यथावत रखा गया है। इन उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 30 यूनिट से अधिक की खपत पर बिल की राशि को आधा करके जारी किये जा रहे है।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अनेक दृष्टि से फायदेमंद हाफ बिजली बिल स्कीम योजना के अंतर्गत ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने फ्लैट रेट का विकल्प दिया था, उन्हे प्रतिमाह पचास स्र्पये की दर से बिल जारी किये जा रहे है। हाफ बिजली बिल स्कीम योजना लागू होने के पूर्व एक किलोवाट तक अनुबंध भार वाले बीपीएल. एवं फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत शामिल अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को सौ स्र्पये प्रतिमाह की दर से बिल जारी किये जाते थे।
बकाया जमा करने के दिन से मिलेगा लाभ
हाफ बिजली बिल स्कीम योजना की सुविधा का लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है, जिनके विरूद्ध बकाया राशि शेष है अथवा अन्य किसी कारणों से वे डिफाल्टर घोषित है। ऐसे उपभोक्ता भी राज्य शासन की इस जनहितैशी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। बकायादार उपभोक्ता जिस तारिख को भुगतान करता है, उसी तारिख से उसे हाफ बिजली बिल स्कीम का लाभ लेने की पात्रता होगी।