नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट के चीनी वीडियो शेयरिंग एप टिक टॉक पर बैन के बाद गूगल ने इस एप को प्ले स्टोर से हटा दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस एप पर लगाए गए बैन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद यह कदम उठाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट द्वारा बैन पर स्टे लगाने से इनकार करने के कुछ घंटे बाद ही गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इस एप को हटा दिया है।
इस एप का मालिकाना हक चीनी कंपनी बाइटडांस के पास है। टिक टॉक एप यूजर्स को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। कोर्ट ने टिक टॉक एप पर पॉर्नोग्राफिक कंटेंट के बढ़ावा मिलने के कारण बैन लगाने की बात कही थी। इस संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र सरकार को एप पर बैन का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अपने इस आदेश पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
बता दें कि गूगल के इस कदम के बाद नए यूजर्स अब इस एप को डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो यूजर्स इस एप को पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं, वह इसका इस्तेमाल पहले की तरह ही करते रहेंगे। जब तक कि कोर्ट या सरकार इस एप को पूरी तरह से बैन करने का कोई आदेश ना दे। गौरतलब है कि कोर्ट ने 3 अप्रैल की सुनवाई में मीडिया कंपनियों को इस एप के वीडियो टेलीकास्ट करने पर रोक लगाई है।