लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को अब सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं होंगी। मतदाता को मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मतदाता पर्ची (वोटर स्लीप) के साथ अपने पहचान का एक और दस्तावेज साथ रखना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अपने निर्दश में कहा है कि मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज मान्य होंगे। आयोग ने कहा है कि मतदाता पर्ची में फोटो के अलावा अन्य सुरक्षा मानक की कमी होती है, ऐसे में इसके दुरूपयोग की शिकायतें मिलती रहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर मतदाता को मतदान का अधिकार नहीं होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री महादेव कावरे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदाता परिचय पत्र (इपिक) के अतिरिक्त 11 अन्य दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड , पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र और राज्य शासन तथा शासकीय संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायकों को जारी फोटो पहचान पत्र तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल है को पहचान पत्र के तौर पर मान्य किया है।