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छत्तीसगढ़ सरकार ने बदली IFS विवेक आचार्य की जिम्मेदारी, अब संभालेंगे वन विकास निगम की कमान

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IFS विवेक आचार्य की पर्यटन मंडल से वन विभाग में वापसी हुई है। राज्य शासन ने उन्हें आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का कार्यकारी संचालक नियुक्त किया है।

रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार ने डेपुटेशन से घर लौट आईएफएस विवेक आचार्य को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. में कार्यकारी संचालक के पद पर पदस्थ किया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस बाबत आदेश भी जारी किया है।

पर्यटन मंडल से वन विभाग में वापसी

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 18 अगस्त 2026 को जारी आदेश के तहत उनकी सेवाएं वन विभाग को वापस लौटाई गई थीं. इसके परिपालन में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 29 अगस्त 2026 को नवा रायपुर, मंत्रालय (महानदी भवन) से उनकी नई पदस्थापना का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.

आगामी आदेश तक संभालेंगे जिम्मेदारी

शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विवेक आचार्य की यह पदस्थापना आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से रहेगी। उन्हें निगम के कार्यकारी संचालक के रूप में कामकाज संभालना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही निगम से जुड़े प्रशासनिक और विभागीय कार्यों में उनकी भूमिका शुरू हो जाएगी। वन विकास निगम राज्य में वानिकी और वन आधारित विभिन्न गतिविधियों से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2006 बैच के IFS अधिकारी हैं विवेक आचार्य

विवेक आचार्य भारतीय वन सेवा के 2006 बैच के अधिकारी हैं। लंबे प्रशासनिक अनुभव के साथ वे वन विभाग और पर्यटन क्षेत्र में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। पर्यटन मंडल में प्रबंध संचालक के रूप में जिम्मेदारी निभाने के बाद अब उनकी वापसी वन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान में हुई है। नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के कार्यकारी संचालक का दायित्व सौंपा गया है।

वन विकास निगम में संभालेंगे कामकाज

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड राज्य के वन संसाधनों और वन आधारित गतिविधियों से जुड़े कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में कार्यकारी संचालक के तौर पर विवेक आचार्य के सामने निगम के प्रशासनिक और संचालन से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। शासन की ओर से जारी आदेश में फिलहाल उनकी पदस्थापना की अवधि को आगामी आदेश तक सीमित रखा गया है। आगे शासन के निर्देश के अनुसार उनकी जिम्मेदारी या पदस्थापना में बदलाव किया जा सकता है।