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मरीज से नकद वसूली पड़ी भारी, पीएम जन आरोग्य योजना से मित्तल हॉस्पिटल 3 माह के लिए सस्पेंड

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रायपुर – आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अनियमितता पाए जाने पर अस्पताल को 3 महीने के लिए योजना से निलंबित कर दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि योजना के तहत मरीजों से अवैध वसूली और इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मामला आयुष्मान योजना के तहत इलाज के दौरान सामने आया था। आरोप है कि अस्पताल में एक मरीज का इलाज करते समय नकद राशि ली गई और तय सर्जरी भी नहीं की गई।

शिकायत के बाद मामले की जांच हुई। जांच में अस्पताल दोषी पाया गया। इसके बाद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं एवं छत्तीसगढ़ राज्य नोडल एजेंसी ने कार्रवाई की अनुशंसा की।

जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने मित्तल हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है। इस दौरान अस्पताल योजना के तहत किसी भी मरीज का इलाज नहीं कर सकेगा।

साथ ही विभाग ने संबंधित मरीज को करीब 1 लाख रुपये की राशि वापस करने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि निलंबन अवधि में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे और सख्त कार्रवाई होगी।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आयुष्मान योजना के तहत मरीजों से अनधिकृत रूप से राशि लेना या इलाज में अनियमितता बरतना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत गड़बड़ी रोकने के लिए लगातार मॉनिटरिंग और औचक जांच की जा रही है।