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हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर की मौत, बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा

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 बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-2) के तहत दोषी पाया है। आइए समझते हैं, क्या है पूरा मामला।

मुजफ्फरपुर – बिहार में बीजेपी के एक दबंग विधायक को कोर्ट से झटका लगा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा कानूनी झटका दिया है। वर्ष 2018 में दिल्ली में आयोजित एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर की मौत के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्धि के बाद विधायक को तत्काल प्रभाव से हिरासत में लेने का आदेश दिया।

क्या कहा कोर्ट ने?

ध्यान रहे कि कोर्ट ने कहा है कि सजा का ऐलान 9 जून को किया जाएगा। ये मामला 31 दिसंबर, 2018 की रात का है। घटना के मुताबिक साउथ दिल्ली के एक फॉर्महाउस में पार्टी चल रही थी। इसी दौरान हर्ष फायरिंग की गई। एक गोली चली और डॉ. अर्चना गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद फतेहपुर बेरी थाने में मामला दर्ज हुआ था। उस समय ये मामला काफी चर्चा में था।

कोर्ट ने क्या कहा?

लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान के अलावा साक्ष्यों की जांच के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू कुमार सिन्हा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 भाग- 2 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने माना कि आरोपी को अपने कृत्य के संभावित घातक परिणामों की जानकारी थी। भले ही हत्या करने का प्रत्यक्ष इरादा साबित नहीं हुआ। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत भी दोषी पाया है। सजा का ऐलान जल्द ही किया जाएगा।

राजू सिंह की पत्नी को राहत

मामले में विधायक की पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को कोर्ट ने परी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य और गवाहों के बयान इन तीनों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में संदेह का लाभ देते हुए उन्हें आरोपमुक्त किया जाता है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष दावा किया कि हर्ष फायरिंग की घटना में राजू सिंह की भूमिका है। जांच एजेंसियों ने उस दिन मौजूद लोगों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया।