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बड़ी प्रशासनिक पहल – नक्सल प्रभावित बस्तर को न्यायिक मजबूती,संगीता तिवारी को सौंपा गया न्यायाधीश का पद

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बिलासपुर / रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार और उच्च न्यायालय ने बस्तर संभाग में आतंकवाद, नक्सलवाद और संगठित अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। जगदलपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA की स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी संगीता तिवारी को इस विशेष न्यायालय का प्रथम पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। यह निर्णय बस्तर में दशकों से चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान को कानूनी स्तर पर नई ताकत देगा।

क्यों जरूरी थी NIA स्पेशल कोर्ट?

बस्तर की जमीनी हकीकतबस्तर संभाग देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिलों में UAPA, विस्फोटक अधिनियम, आर्म्स एक्ट और NIA एक्ट के तहत सैकड़ों मामले लंबित हैं।

पुरानी व्यवस्था की दिक्कतें

दूरी की समस्या अभी तक बस्तर के NIA मामलों की सुनवाई बिलासपुर या रायपुर की स्पेशल कोर्ट में होती थी। गवाहों, पुलिस और आरोपियों को 300-500 किमी दूर जाना पड़ता था।सुरक्षा जोखिम: नक्सल केस के गवाहों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। रास्ते में डराने-धमकाने की घटनाएं होती थीं।

छत्तीसगढ़ में NIA के 180+ मामले लंबित थे। इनमें से 60% से ज्यादा सिर्फ बस्तर संभाग के थे।सजा की दर कम: गवाह मुकर जाते थे। केस 8-10 साल तक चलते थे। नक्सलियों का मनोबल बढ़ता था।गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2020 से 2025 के बीच बस्तर में NIA ने 47 बड़े ऑपरेशन किए। 200+ हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हुए। 80 से ज्यादा IED और हथियारों के जखीरे बरामद हुए। लेकिन स्थानीय कोर्ट न होने से चार्जशीट के बाद ट्रायल में देरी होती थी।2. NIA स्पेशल कोर्ट जगदलपुर: संरचना और अधिकार क्षेत्रछत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने 28 मई 2026 को अधिसूचना जारी कर कोर्ट गठन को मंजूरी दी।

जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर

पुराने फैमिली कोर्ट भवन को अपग्रेड कर स्पेशल कोर्ट बनाया गया है।

पूरा बस्तर संभाग यानी 7 जिले – बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर।सुनवाई के दायरे में आने वाले केस: NIA Act 2008, UAPA 1967, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट, नक्सली हिंसा, टेरर फंडिंग, माओवादी संगठन से जुड़े मामले।