नई दिल्ली – दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद को अपनी मां की सर्जरी के लिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने उमर खालिद को 1 जून से 3 जून तक राहत देते हुए 3 जून शाम 5 बजे तक सरेंडर करने का निर्देश दिया. अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये जमा करने और दिल्ली-एनसीआर से बाहर न जाने की शर्त लगाई है.
कोर्ट ने कहा कि जमानत अवधि के दौरान वह केवल अस्पताल और तय स्थानों तक ही सीमित रहेंगे. इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी 15 दिन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उमर खालिद सितंबर 2020 से दिल्ली हिंसा मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.






