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कुमार विश्वास और सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ीं, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला पहुंचा MP-MLA कोर्ट

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अमेठी में 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन और कवि कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज मुकदमा अब सुलतानपुर की एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच गया है।

नई दिल्ली – वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कवि डॉ. कुमार विश्वास, दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह मामला अब एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच गया है।

विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए अगली तारीख 15 मई तय की है। तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले ही समन जारी हो चुका है।

मामला अमेठी संसदीय क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ डॉ. कुमार विश्वास को उम्मीदवार बनाया था। आरोप है कि पांचवें चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी पार्टी से जुड़े कई बाहरी लोग अमेठी के महमूदपुर स्थित उनके आवास पर रुके रहे, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ।

इस मामले में अमेठी के तत्कालीन कोतवाल मोहम्मद हमीद ने 5 मई 2014 को कुमार विश्वास, सोमनाथ भारती और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में 27 अक्तूबर 2014 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 30 अक्तूबर को समन जारी करने का आदेश दिया था।

अब तक यह केस एसीजेएम चतुर्थ की अदालत में चल रहा था। चूंकि मामला पूर्व विधायक से जुड़ा है, इसलिए इसे एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है।

2014 चुनाव से जुड़ा मामला– 5 मई 2014 को दर्ज हुई थी एफआईआर– 27 अक्तूबर को दाखिल हुई चार्जशीट,– 30 अक्तूबर को जारी हुआ समन, अब एमपी-एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई