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आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए स्कूलों में नई व्यवस्था लागू

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रायपुर – सुप्रीम कोर्ट द्वारा Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 में जारी दिशा निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के पशुधन विकास विभाग द्वारा 13 नवंबर 2025 को जारी पत्र के आधार पर लागू किए गए हैं।

शिक्षा विभाग के अनुसार अब प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। नोडल अधिकारी को स्कूल परिसर या आसपास आवारा कुत्ते दिखने पर तुरंत संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के डॉग क्रैचर नोडल अधिकारी को सूचना देनी होगी। स्कूलों को परिसर में कुत्तों का प्रवेश रोकने के लिए अवरोधक इंतजाम भी अनिवार्य रूप से करने होंगे।यदि किसी बच्चे को आवारा कुत्ता काटता है, तो स्कूल प्रशासन को बिना देरी के बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाना होगा ताकि प्राथमिक उपचार तुरंत मिल सके।

शिक्षा विभाग ने कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य स्कूलों को बच्चों के लिए सुरक्षित और भय-मुक्त वातावरण प्रदान करना है। विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों, बीईओ, बीआरसी, सीआरसी और स्कूल प्रबंधन समितियों से अपील की है कि वे दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।