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हाइकोर्ट से चैतन्य बघेल को बड़ा झटका, EOW FIR मामले में याचिका खारिज, नई अर्जी लगाने के निर्देश

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बिलासपुर – पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने EOW (Economic Offences Wing) की FIR से जुड़ी उनकी याचिका को लिबर्टी के साथ डिसमिस कर दिया। चैतन्य बघेल इस मामले में नई याचिका दाखिल करना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली अर्जी में सिर्फ उनकी ही याचिका शामिल होनी चाहिए।

चैतन्य बघेल ने EOW की कार्रवाई को गलत बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में लगा था। हालांकि, कोर्ट ने उनकी मौजूदा याचिका को खारिज करते हुए केवल नई याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। फिलहाल, हाईकोर्ट के इस फैसले से चैतन्य बघेल को बड़ा झटका माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में अब पालतू जानवरों को खुला छोड़ना या बिना नियंत्रण घुमाना महंगा पड़ सकता है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद जनविश्वास अधिनियम 2025 (Jan Vishwas Act 2025) लागू हो गया है। इस कानून के तहत, अगर कोई व्यक्ति बिना मुखबंधन (Muzzle) लगाए अपने कुत्ते को सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर घुमाता है, तो उस पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम पालतू मालिकों की जिम्मेदारी और नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।